नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण पर रोक
ग्वालियर 25 मार्च 08 । ग्वालियर नगर में ग्रीष्मकाल के दौरान आम नागरिकों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है । जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 में दिये गये निहित निर्देशों की विभिन्न धाराओं के तहत भवन निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं । कलेक्टर ने यह आदेश आयुक्त नगर निगम के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है । उक्त आदेश शासकीय निर्माण कार्यों पर प्रभावशील नहीं होगा
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