आदतन अपराधी एक वर्ष के लिये जिला बदर
ग्वालियर 3 सितम्बर 09। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर इसरो खाँ पुत्र जुम्मन खाँ निवासी भटपुरा थाना उटीला जिला ग्वालियर को आदतन अपराधी होने का दोषी पाते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेदप्रकाश द्वारा जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार इसरो खां साथियों के साथ लूट, चोरी, मारपीट, अवैध हथियार रखने जैसे अपराध कर चुका है तथा थाना क्षेत्र का आदतन अपराधी हो गया है। यह अपनी आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था व सत्ता को गंभीर संकट उत्पन्न किये हुए है। अत: उक्त आरोपी को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अन्तर्गत जिला बदर किया जावे। आरोपी के विरूध्द थाना उटीला में विभिन्न धाराओं में 10 अपराध पंजीबध्द होना दर्शाये गये है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वेदप्रकाश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसरो खां पुत्र जुम्मन खाँ निवासी भटपुरा थाना उटीला जिला ग्वालियर को, जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं।
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