निगम ने बिना लायसेंस व्यवसाय करने वालों के यहां छापे मारे
ग्वालियर दिनांक 31.08.2009- नगर निगम ग्वालियर के निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा को ग्वालियर शहर में गृह उद्योग संस्थाओं द्वारा बिना लायसेंस के हानिकारक एवं प्रदूषण फैलाने वाले भोजन सामग्री निर्माण की शिकायतें मिलने पर निगमायुक्त द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम के अपर आयुक्त सुरेश शर्मा तथा उपायुक्त सुरेन्द्र ंसिह भदौरिया के नेतृत्व में छापा पड़वाया।
अधिकारियों का दल मदाखलत तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर सर्वप्रथम शंकरचौक ललितपुर कॉलोनी स्थित ए.बी.गृह उद्योग का निरीक्षण करने पहुंचा, यहां पर मसाला पैकिंग का कार्य बिना नगर निगम का लायसेंस प्राप्त किये होते पाया गया। इस स्थान पर बनने वाले मसाले में मिलावट इत्यादि की शिकायतें भी मिली। दल द्वारा ए.बी. गृह उद्योग के संचालक अमित गुप्ता को मौके पर फोन करके बुलाया गया लेकिन सूचना देने के बाद भी संचालक श्री गुप्ता मौके पर उपस्थित नहीं हुये। उपरोक्त स्थिति में उपायुक्त सुरेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा 10 कट्टे मसाले जिनमें मिलावट था जप्त कराये गये तथा निर्माता के विरूद्व निगम विधान 1956 की धारा 246 तथा 248 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही करने हेतु पंचनामा तैयार किया गया।
निगम का उक्त दल इसके पश्चात ललितपुर कॉलोनी में ही निधि फूड प्रोडक्ट पर पहुंचा जहां बिना अनुमति के बेसन तथा दाल बनाने का कार्य जारी था। बेसन के निर्माण में चने की दाल के साथ बटुरा पाया गया तथा दाल में कीड़े भी चलते पाये गये। इस स्थान पर भी निधि फूड के संचालक आनंद अग्रवाल मस्जिद वाली गली ललितपुर कॉलोनी को अधिकारियों द्वारा स्थल से फोन कर मौके पर उपस्थित होने हेतू निर्देशित किया गया किन्तु संचालक श्री अग्रवाल एक घण्टे इंतजार करने के बाद भी मौके पर उपस्थित नहीं हुये परिणामस्वरूप 10 कट्टे बैसन तथा दाले जप्त की गई।
इसी प्रकार शंकर चौक ललितपुर कॉलोनी अनिल बंसल के मूंगफली गोदाम का भी निरीक्षण किया गया जहां स्थल पर गोदाम के संचालक अनिल बसंल द्वारा लायसेंस इत्यादि नहीं दिखाया गया जिसका मौके पर पंचनामा बनाकर 18 बोरी मूंगफली जप्त कर न्यायालयीन कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार किया गया।
उपायुक्त सुरेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि नगर में बिना लायसेंस थोक व्यवसाय तथा किराना व्यवसाय का कार्य कर रहे 110 व्यवसायियों के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुक हैं। विगत दिवस 6 पेठा व नमकीन व्यवसायियों पर माननीय न्यायालय द्वारा 5500/- रू. प्रति व्यवसाय जुर्माना भी किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा किराना लायसेंस पर 100/- रू. प्रतिवर्ष, थोक विक्रेताओं को 500/- तथा निर्माताओं को 1500/- रू. का लायसेंस दिया जाता है। बिना लायसेंस के व्यवसाय करना नगर निगम विधान 1956 की धारा 246 के तहत अपराध है जिसके तहत जुर्माना एवं सजा का भी प्रावधान है।
आज की कार्यवाही में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष गुप्ता, मदाखलत अधिकारी दिग्विजय सिंह जादौन अपने विभिन्न कर्मचारियों के साथ उपस्थित हुये।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें