गुरुवार, 1 जुलाई 2010

ग्राम बस्तरी में विधिक सहायता शिविर सम्पन्न

ग्राम बस्तरी में विधिक सहायता शिविर सम्पन्न

ग्वालियर 30 जून 10 अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर एवं जिला न्यायाधीश श्री डी. के. पालीवाल के मार्गदर्शन में ग्राम बस्तरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित  किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान, एडवोकेट श्री व्ही के. योगी, श्री विनोद श्रीवास्तव, श्री उदयभान सिंह राजपूत, श्री शंकरराम रखियानी, सरपंच श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम की महिलायें, पुरूष उपस्थित थे। 

       शिविर में ग्रामीणों को जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान द्वारा विधिक सहायता योजना, धूम्रपान निषेध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं लोक  अदालत योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने 10 जुलाई को आयोजित की जाने वाली वृहद लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अभिभाषक श्री व्ही के. योगी द्वारा ग्रामीणों को सलाह दी गई कि वह प्रतिवर्ष अपनी जमीन के खसरे की नकल प्राप्त करें। उन्होंने म प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 131 अन्तर्गत रास्ता बंद किये जाने पर रास्ता खोले जाने के बारे में प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बंटवारा, नामांतरण आदि की जानकारी भी विस्तार से दी। एडवोकेट श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा कानूनों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। एडवोकेट श्री शंकरराम रखियानी द्वारा ग्रामीणों को भरण पोषण के प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट श्री उदयभान सिंह राजपूत द्वारा किया गया।

 

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