कम्मा उर्फ कमल किशोर के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही
ग्वालियर 5 मार्च 08 । थाना ग्वालियर सुभाष नगर ग्वालियर निवासी कम्मा उर्फ कमल किशोर पुत्र गणेश प्रसाद कोली के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट श्री राकेश श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर की कार्यवाही की है । जिला मजिस्ट्रेट ने आदतन अपराधी कम्मा उर्फ कमल किशोरी को जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी तथा दतिया से निष्काशन आदेश पारित किया है ।
जिला बदर किये गये आदेश में कहा गया है कि कम्मा उर्फ कमल किशोर एक आदतन अपराधी है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बना ली है जिसकी मदद से कम्मा उर्फ कमल किशोरी ग्वालियर थाना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में मारपीट करना, डराना-धमकाना, अवैद्य हथियार रखना व अपराध में प्रयुक्त करना, हत्या का प्रयास करना, जुआ एवं सट्टा खिलाना आदि अपराध वर्ष 2001 से लगातार घटित करता चला आ रहा है। इस कुख्यात अपराधी एवं असामाजिक तत्व के रूप में की जाती है । इस अपराधी के आंतक से लोग इतने भयभीत हैं कि रिपोर्ट एवं गवाही देने से डरते हैं । आमजनता इसके कृत्यों से इतनी भयभीत है एवं आंतकित हो चुकी है । लोग सहज रूप से कम्मा उर्फ कमल किशोर के विरूध्द थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नही कर पाते हैं । कम्मा उर्फ कमल किशोरी पर आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये इसके विरूध्द सामान्य विधान के अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है । लेकिन इसका भी इसके ऊपर कोई अनुकूल प्रभाव परिलक्षित नही हुआ बल्कि कम्मा उर्फ कमल किशोर का आपराधिक ग्राफ निरंतर बढ़ता गया है । कम्मा उर्फ कमल किशोर पर वर्तमान में ग्वालियर थाने सहित अन्य थानों में विभिन्न आपराधिक धाराओं में लगभग 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द हैं ।
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