बुधवार, 12 मार्च 2008

आदिवासी विद्यार्थियों को बीमारी और दुर्घटना में मिलेगी आर्थिक मदद

आदिवासी विद्यार्थियों को बीमारी और दुर्घटना में मिलेगी आर्थिक मदद

 

भोपाल 11 मार्च 08 । राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बीमारी और दुर्घटना के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि 25 हजार रुपये तक करने के संशोधित आदेश जारी किये हैं। इस उद्देश्य से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम-2006 में आवश्यक संशोधन किया गया हैं।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष रोगों जैसे टी.बी, ब्लड कैंसर, हृदय रोग, मोतियाबिंद, एण्टीरेबीज बाइट, त्वचा रोग, ल्यूकोमा इत्यादि के उपचार और दुर्घटना चिकित्सा के लिये अधिकतम के लिये वास्तविक व्यय या अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता को जिला कलेक्टर मंजूरी प्रदान कर सकेंगे। इस उद्देश्य से जिला स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन#विशेषज्ञ की अनुंशसा आवश्यक होगी।

 

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