लाल गेहूँ जप्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 129 प्रकरणों में 56 लाख 48 हजार रूपये की सामग्री जप्त
ग्वालियर 6 जून 08 । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ग्वालियर जिले में अप्रैल 07 से मई 08 तक की अवधि में 129 प्रकरणों में 56 लाख 48 हजार 978 रूपये की अनुमानित राशि की सामग्री जप्त की गई ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति (शाह) नरवारिया ने बताया कि जिले में केरोसिन डीलर एवं अनुज्ञाप्तिधारियों के 12 प्रकरणों में 51 हजार 361 रूपये मूल्य का 5 हजार 460 लीटर केरोसिन जप्त किया गया । होटलों एवं स्वल्पहारों में घरेलू ईंधन गैस के 168 सिलेण्डर एवं 27 गैस भट्टी का उपयोग करते पाये जाने पर दर्ज 64 प्रकरणों में एक लाख 86 हजार 938 रूपये की सामग्री जप्त की गई । जिले में 7 गैस डीलरों के विरूध्द कार्यवाही कर 2 लाख 68 हजार 885 रूपये मूल्य के 47 गैस सिलेण्डर एवं एक वाहन जप्त किया गया ।
आलोच्य अवधि में 16 वाहन केरोसिन का दुरूपयोग करते पाये जाने और इन वाहनों से 12 हजार 152 लीटर डीजल जप्त किया गया । जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 19 लाख 60 हजार 560 रूपये है । इसी अवधि में 6 प्रकरणों में एल.पी.जी. गैस से 6 वाहन चलते पाये जाने पर 4 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये । जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख 8 हजार 900 रूपये है । पेट्रोल पम्पों की जांच के दौरान 14 प्रकरणों में 33 हजार 374 लीटर पेट्रोल, 32 हजार 256 लीटर डीजल, 200 लीटर केरोसिन और एक टैंकर जप्त किया गया । जिनकी अनुमानित लागत 20 लाख 58 हजार 334 रूपये है । एक अन्य प्रकरण में 20 क्विंटल लाल गेहूं जप्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 14 हजार रूपये है ।
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