कृषक विद्युत राहत योजना का कृषि पंपों के बकायेदार 30 जून तक लाभ लें
ग्वालियर 19 जून 08 । मध्यप्रदेश शासन द्वारा ''कृषक विद्युत राहत योजना'' की अवधि 30 जून 08 तक बढ़ा दी गई है । जिससे अधिक से अधिक 10 अश्वशक्ति तक के पंप उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ग्वालियर वृत के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि ''कृषक विद्युत राहत योजना'' के तहत कृषि पंपों के बकायादारों के बिजली बिलों की 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार राशि और 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ की जायेगी ।
योजना के अनुसार 31 जनवरी 08 की स्थिति में 10 एच.पी. क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता की बकाया राशि के ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा और 100 प्रतिशत सरजार्च की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जायेगी । कृषकों द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं । विकल्प एक के तहत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की घूट के साथ-साथ 100 प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी । साथ ही एकमुश्त जमा की गई राशि पर कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा ।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि विकल्प-दो के अंतर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है । इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान 4 समान छ: माही किस्तों में किया जा सकेगा । यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 30 जून 08 तक 3 किस्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है तो उन्हें 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा । इसके अलावा कृषि पंप उपभोक्ता 30 जून 08 तक दो किस्तों का एक साथ भुगतान करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकता है । विकल्प दो के अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान 30 जून 08 तक किया जाना आवश्यक है। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किस्तों का नियमित भुगतान किया जाता है तो सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी ।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादार कृषि पंप उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह योजना में शामिल होने के लिये 30 जून 08 के पहले अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र पर संपर्क कर कृषक विद्युत राहत योजना का लाभ उठायें ।
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