13 जून को लोक अदालत
ग्वालियर 11 जून 08 । जिला न्यायाधीश श्री एल.एच. थधानी के मार्गदर्शन में 13 जून को न्यायालय परिसर ग्वालियर में लोक अदालत का आयोजन किया गया है । इस लोक अदालत में पक्षकारों के दीवानी, फौजदारी, निगोशियेबल इन्स्टूमेंट एक्ट की धारा 138 एवं मोटरयान दुर्घटना के क्लैम प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु तीन पीठों का गठन किया जायेगा । जिसमें पीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती सुनीता यादव, पीठ क्रमांक-2 के पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक श्री देवरात बोहरे तथा पीठ क्रमांक-3 के पीठासीन अधिकारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती अर्चना सिंह रहेंगी ।
विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि दीवानी (सिविल) मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने पर शासन द्वारा न्याय शुल्क वापिसी का प्रावधान है । उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करायें ।
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