बुधवार, 11 जून 2008

शारीरिक विकलांग बालक-बालिकाओं के उपचार एवं शिक्षण हेतु प्रवेश

शारीरिक विकलांग बालक-बालिकाओं के उपचार एवं शिक्षण हेतु प्रवेश

ग्वालियर 10 जून 08 । संचालनालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित शासकीय अस्थि बाधितार्थ बालगृह परदेशीपुरा समाज कल्याण परिसर इंदौर में शारीरिक विकंलाग बालक -बालिकाओं को जो 6 से 12 वर्ष आयु समूह के हैं उपचार एवं शिक्षण हेतु वर्ष 2008-09 का सत्र एक जुलाई 08 से प्रारंभ है।

       इस संस्था में प्रवेश के लिये शारीरिक विकलांग बच्चों की आयु सीमा 6 से 12 वर्ष होना चाहिये । शैक्षणिक योग्यता के रूप में अंतिम कक्षा की अंक सूची की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना होगी । इसके अलावा आवेदक के पास कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये । विकलांगता दर्शाते हुये 6 फोटो और बच्चों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये । जो भी बच्चे यह अर्हता रखते हैं वे प्रवेश के लिये कार्यालय समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) निशुल्क आवेदन पत्र ले सकते हैं । आवेदन पत्र डाक से भी निशुल्क मंगाये जा सकते हैं । आवेदन पत्र 20 जून 08 तक प्रदाय किये जायेंगे ।

       इंदौर नगर निगम सीमा से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेश पश्चात आवास, भोजन, वस्त्र, उपचार, शिक्षक, प्रशिक्षण आदि की सुविधायें दी जायेंगी ।

       इंदौर नगर निगम सीमा में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को घर से संस्था तक लाने ले जाने के लिये शासकीय वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इंदौर नगर सीमा में रहने वाले विकलांग बालक-बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान है । संस्था में संगीत एवं चित्रकला प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।

 

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