पशुवध एवं मांस विक्रय की उपविधियां स्वीकृत- अब आम बाजारों में नहीं बिकेगा मांस
ग्वालियर दिनांक 11 जून 2008- पशु वद्व गृह का निर्माण तथा मांस विक्रय करने वाले दुकानदारों के मार्केट गुढ़ी गुढा नाके पर बनाई जावेगी। उक्त पशुवद्व शाला और मीट मार्केट हेतु कलेक्टर ग्वालियर द्वारा नगर निगम ग्वालियर को शासकीय भूमि का आवंटन कर दिया गया है। बनाई जाने वाले पशुवद्व शाला अत्यधिक आधुनिक पशुवद्व शाला होगी जिसे प्रदूषणमानको के आधार पर निर्मित करने के लिये नगर निगम के जनकार्य विभाग द्वारा आर्कीटेक्ट की नियुक्ति कर निविदा आंमत्रण की प्रक्रिया प्रांरभ कर दी गई है। उक्त आशय की जानकारी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष गुप्ता द्वारा जनसम्पर्क के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ग्वालियर के पशुवद्व गृह तथा मांस विक्रय से संबंधित उपविधियों शासन से स्वीकृत होकर 23 मई 2008 को म0प्र0 के राजपत्र क्र. 21 में प्रकाशित कराई जा चुकी है तथा यह उपविधियां प्रकाशन दिनांक से नगर निगम ग्वालियर के सीमा क्षेत्र में प्रभावकारी हो चुकी है। इन उपविधियों के प्रकाशन के उपरांत शहर के विभिन्न गली-मौहल्ले में स्थान-स्थान पर पशु का वद्व करने वाले तथा मांस विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरूद्व गंभीर वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। प्रदूषण नियमों के अनुसार अब शहर के मांस विक्रेता विक्रय हेतु पशुओं का वद्व केवल वद्वशाला में ही कर सकेंगे। इसके विपरीत जो पशु मांस विक्रेता पशु वध शालाओं से बाहर पशु वध करते पाये जावेंगे उनके विरूद्व नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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