सम्पत्तिकर एवं समेकित कर की एकीकृत रसीद अब करदाताओं को मिलेगी
ग्वालियर दिनांक 15.09.2009- निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में प्रचलित सम्पत्तिकर एवं समेकित कर के पृथक-पृथक रसीद कट्टों के स्थान पर एकीकृत रसीद करदाताओं को प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। अत: समस्त सम्पत्तिकर कर संग्रहक वर्तमान में प्रचलित सम्पत्तिकर एवं समेकित के सभी रसीद रसीद कट्टे दिनांक 16.09.2009 तक निगम की कट्टा शाखा में अनिवार्यत: जमाकर नवीन एकीकृत रसीद कट्टा प्राप्त करें तथा दिनांक 17.06.2009 से करदाताओं से कर की राशि वसूली उपरांत नवीन एकीकृत रसीद में पावती प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
दिनांक 17.09.2009 के पश्चात पूर्व प्रचलित कट्टों से कोई रसीद जारी न की जावे। अपालन की दशा में संबंधित कर संग्रहक के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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