समय पर वेतन आहरण न करने पर ग्वालियर चम्बल संभाग के 46
आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही
ग्वालियर, एक जुलाई 2010/ लोक शिक्षण विभाग में समय पर वेतन तैयार न किये जाने पर ग्वालियर -चम्बल संभाग के 46 आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है । वेतन देयक शून्य प्रतिशत रहने वाले 18 आहरण सवितरण अधिकारियों तथा वेतन देयक शुन्य से अधिक 75 प्रतिशत से कम वाले 28 आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग श्री के.के. द्विवेदी ने बताया कि संभाग में वेतन देयक शून्य प्रतिशत वाले 18 आहरण संवितरण अधिकारियों को परनिन्दा की शस्ति प्रस्तावित करते हुये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है । शून्य से अधिक एवं 75 प्रतिशत से कम वाले आहरण संवितरण अधिकारियों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है । संभाग के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि कर्मचारियों को वेतन समय पर प्राप्त हो ।
उन्होने बताया कि ग्वालियर चम्बल संभाग के जिन आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है । उन से ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 2,शिवपुरी में 2, गुना में 7,दतिया में 2, अशोक नगर में एक तथा चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 6, मुरैना में 23 तथा श्योपुर में 3 अधिकारी शामिल है ।
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