शुक्रवार, 2 जुलाई 2010

बृहद लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

बृहद लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

ग्वालियर, एक जुलाई 2010/ जिला न्यायाधीश श्री डी.के.पालीवाल के मार्गदर्शन में 10 जुलाई 2010 को जिला न्यायालय परिसर में बृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालत में दीवानी,फोजदारी,मोटरयान दुर्घटना क्लेम,श्रम न्यायालय के प्रकरण, कुटुब न्यायालय के प्रकरण, विद्युत अधिनियम तथा लोक उपयोगी सेवाओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा

      रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला ग्वालियर श्री सिद्वार्थ तिवारी ने बताया कि बृहद लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के धारा 138 एवं 135 के प्रकरणों के निराकरण के लिये राज्य शासन द्वारा 10 जुलाई 2010 को विशेष सुविधा पक्षकारों को दी जा रही है ।

      उन्होने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से सिविल प्रकरणों का निराकरण कराये जाने पर पक्षकारों के द्वारा अदा की गई न्याय शुल्क की राशि वापिस किये जाने का शासन द्वारा प्रावधान है ।

      लोक अदालत 10 जुलाई को ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरन्त एवं शेष राशि तीन मासिक किश्तों में जमा करने पर प्रकरण का निराकरण होगा । इसी प्रकार धारा 138 के प्रकरणों के अप्राधिकृत उपयोग के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान तीन मासिक किश्तों में जमा करने पर प्रकरण का निराकरण होगा ।

      पक्षकारों से अपील की गई है कि संबंधित न्यायालय जिसमें उनका प्रकरण लम्बित है, लोक अदालत में प्रकरण सुलह समझोते के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर लोक अदालत का लाभ उठाये ।

 

कोई टिप्पणी नहीं: