गुरुवार, 1 जुलाई 2010

दीनदयाल मॉल में बिना लायसेंस के चल रहे तीन रेस्टॉरेन्ट को सील किया

दीनदयाल मॉल में बिना लायसेंस के चल रहे तीन रेस्टॉरेन्ट को सील किया

ग्वालियर दिनांक- 30.06.2010& निगमायुक्त एन.बी.एस. राजपूत के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कौरव द्वारा दीनदयाल मॉल में तीन रेस्टॉरेन्ट का निरीक्षण किया गया। रेस्टॉरेन्ट में बिना लायसेंस चलते पाये जाने तथा उनकी किचन में गंदगी पाये जाने के कारण उक्त रेस्टॉरेन्टों को निगम विधान की धारा 246 के तहत सील किया गया।

       ज्ञातव्य हो कि निगमायुक्त द्वारा आज समयसीमा बैठक के दौरान शहर के होटलों व रेस्टॉरेन्टों में गंदगी पाये जाने की शिकायत के मद्देनजर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया था कि विभिन्न क्षेत्रों के अमले के साथ विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर रेस्टॉरेन्टों में गंदगी पाये जाने पर तथा अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री पाये जाने पर निगम विधान की धारा 246 के तहत कार्यवाही करें जिस पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दीनदयाल मॉल स्थित रिच एण्ड फ्रेश रेस्टॉरेन्ट, मस्तकोन रेस्टॉरेन्ट तथा राजभोग रेस्टॉरेन्ट का निरीक्षण किया तथा अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं बगैर खाद्य पदार्थ लायसेंस के व्यापार किये जाने पर उक्त तीनों रेस्टॉरेन्ट के संचालकों को नोटिस दिया तथा तीनो रेस्टॉरेन्ट सील कराये गये।

       कार्यवाही के दौरान दिनेश भटनागर, मनीष पाराशर, भागीरथ शर्मा आदि उपस्थित थे।

 

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