श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु गोले के मंदिर पर लगा शिविर
ग्वालियर 6 मई 08 । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री एल.एच. थधानी के मार्गदर्शन में एक मई से 7 मई 08 तक राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ।
राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह के तहत कल औद्योगिक क्षेत्र ग्वालियर गोले का मंदिर में एम.पी.आई. फैक्ट्री के श्रमिकों के लिये विधिक चेतना शिविर सम्पन्न हुआ । आयोजित शिविर में सहायक श्रमायुक्त श्री एस.सी. मिश्रा ने श्रमिकों को नियुक्ता द्वारा दिये जाने वाल न्यूनतम वेतन तथा श्रमिक वेतन पर्ची व परिचय पत्र आदि की जानकारी दी ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक कर्मकारों एवं बंधुआ मजदूरों के लिये निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है । उन्होंने बताया कि महिला एवं पुरूषों को समान कार्य के लिये समान वेतन का भुगतान होना चाहिये । यदि किसी श्रमिक की कार्य करते हुये दुर्धटना होने पर नियोक्ता को तत्काल नियमानुसार राहत देना चाहिये एवं निर्धारित क्षतिपूर्ति श्रम न्यायालय में दुर्घटना से एक माह के अंदर जमा करना चाहिये ।
शिविर में फैक्ट्री मालिक श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्री ए.वी. त्रिपाठी एडवोकेट, सुश्री ममता सिंह, श्री मनीष श्रीवास्तव एडवोकेट, श्री काशीराम कुशवाह एडवोकेट, श्री सरनाम सिंह कुशवाह एङ, श्री होतम सिंह राठौर एडवोकेट, श्रम निरीक्षक श्री डी.एस. भदौरिया, श्रम निरीक्षक श्री आलोक शर्मा ने भी जानकारी दी । कार्यक्रम का संचालन श्री विश्वनाथ सिंह भदौरिया और अंत में सभी का आभार श्रम निरीक्षक श्री डी.एस. भदौरिया ने व्यक्त किया ।
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