शुक्रवार, 7 मार्च 2008

लाजिंग बोर्डिंग की सुविधा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को एक तिहाई निर्वाह भत्ता देने के निर्देश

लाजिंग बोर्डिंग की सुविधा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को एक तिहाई निर्वाह भत्ता देने के निर्देश

 

ग्वालियर 5 मार्च 08 । अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आयुक्त श्री सुदेश कुमार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संशोधन नियम में स्पष्ट किया है कि ऐसे छात्रावासी छात्र-छात्रायें जिन्हें लाजिंग बोर्डिंग की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है को एक तिहाई निर्वाह भत्ता दिया जायें ।

       आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी जिला संयोजक ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं मेडीकल कॉलेज की अधिष्ठाता से निर्धारित प्रपत्र पर प्रगति की जानकारी चाही है । जानकारी के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं कॉलेज के पाठयक्रम कोर्स की फीस की भी जानकारी चाही गई है ।

 

कोई टिप्पणी नहीं: