शुक्रवार, 7 मार्च 2008

श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल

श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल

 

भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल की कार्यशाला सम्पन्न

 

ग्वालियर 5 मार्च 08 । मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी देने एवं मंडल की परिवर्तित नई व्यवस्था के अनुरूप हितग्राहियों के परिचय पत्र व पंजीयन के संबंध में आज मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तत्वावधान में राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

 

       कार्यशाला में सहायक श्रम आयुक्त श्री एच.सी. मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा श्री सुरेश शर्मा, श्रम संगठनों के प्रतिनिधिगण, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के अधिकारीगण उपस्थित थे ।

       कार्यशाला में कर्मकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तरों में सुधार हेतु संचालित योजनाओं पर चर्चा कर उनके प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया । कार्यशाला में इन योजनाओं का अधिक से अधिक श्रमिकों के परिजनों को लाभ मिले इसके लिये उपस्थित लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिये । सहायक श्रमायुक्त श्री मिश्रा ने श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जो सुझाव रखे गये हैं उनसे शासन को अवगत कराया जायेगा ।

       कार्यशाला में नई नीति के संदर्भ में मंडल की विभिन्न योजनाओं के संचालन-विशेषकर उपकर संग्रहण एवं खाता संचालन तथा हितग्राहियों के पंजीन के संबंध में श्रम निरीक्षकों सर्वश्री डी.एस. भदौरिया, एच.एस.तोमर द्वारा मंडल की विभिन्न योजनाओं एवं निमयों की जानकरी भी दी गई ।

 

यह अधिकारी कर सकेंगे श्रमिकों का पंजीयन

       श्रमिक के पंजीयन के लिये श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये तथा उसे वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना आवश्यक है । श्रमिकों के पंजीयन के लिये सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारियों के साथ सभी श्रम निरीक्षकों को पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है । इनके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नर्मदा घाटी विकास के समस्त सहायक यंत्री, जनपद पंचातयों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय क्षेत्रों के लिये प्रदेश के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगरीय निकाय के सभी सहायक यांत्रियों तथा ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यरत असंगठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिये पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

 

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