शनिवार, 19 जुलाई 2008

डिवाईडरों पर लगे बैनरों को 24 घण्टे में हटाने के निर्देश

डिवाईडरों पर लगे बैनरों को 24 घण्टे में हटाने के निर्देश

 

ग्वालियर दिनांक 18 जुलाई 2008:    सार्वजनिक पार्कों, डिवाईडरों तथा दीवालों पर लगाये गये बैनरों तथा पेन्टरों द्वारा लिखे विज्ञापनों को संबंधित विज्ञापनकर्ता 24 घण्टे के अंदर स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा उक्त विज्ञापनों तथा बैनरों को निगम के मदाखलत दस्ते द्वारा हटाया जाकर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत संबंधित कम्पनी अथवा विज्ञापनदाता के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। उक्त आशय के निर्देश आज अपर आयुक्त नगर निगम सुरेश कुमार शर्मा द्वारा जनसम्पर्क के माध्यम से जारी विज्ञप्ति में दिये गये।

       उन्होंने बताया कि आगामी 29 जुलाई को प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट को देखते हुये नगर के विभिन्न डिवाईडरों, खम्बो, सार्वजनिक पार्कों की दीवालों पर विभिन्न टयूटोरियल संस्था चलाने वाले शिक्षकों, टेलीफोन कम्पनियों, मोबाईल कम्पनियों इत्यादि द्वारा अपने बैनर लगाये गये हैं। उक्त बैनर आगामी 24 घण्टे के अंदर यदि संबंधित संस्था द्वारा नहीं हटाये जाते हैं तो उक्त बैनरों की फोटो खिंचवाकर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विज्ञापनदाताओं के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने अपील की है कि इन्वेस्टर मीट के दौरान साफ, स्वच्छ बनाये रखने के लिये दीवालों, सार्वजनिक पेशाबघरों के बाहर पर की गई बाल पेन्टिग भी हटाये जाने की कार्यवाही संबंधित व्यवसाई स्वेच्छा से कर लें अन्यथा मदाखलत विभाग से उक्त कार्यवाही कराये जाने पर निगम का होने वाला व्यय संबंधित संस्था को देना होगा।

 

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