निगमायुक्त ने सफाई व्यवस्था पर कड़े निर्देश जारी किये
ग्वालियर दिनांक 22 जुलाई 2008: निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई तथा कचरा प्रबंधन में आ रही परेशानियों के निवारण के लिये निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि शहर में बड़ी लैण्डफिल साईट शहर से दूर होने के कारण तीनों शहरों में एक-एक डम्पिंग साईड का निर्धारण किया जाये इसके लिये पूर्व से निर्धारित मुरार में सुरेश नगर टे्रचिंग ग्राउण्ड, ग्वालियर के लिये सागरताल पुराना टे्रचिंग ग्राउण्ड तथा लश्कर क्षेत्र के लियश्े जैविक खाद्य यंत्र गुढ़ी गुढ़ा का नाका पर कचरा डम्प किया जावेगा, इन स्थानों पर छोटे वाहनों से कचरा ले जाया जायेगा तथा इन स्थानों से बड़े वाहनों के द्वारा कचरा लैण्डफिल साईट पहुंचाया जायेगा, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सुरेश नगर टे्रचिंग ग्राउण्ड पर जो अतिक्रमण किया गया उसे तत्काल मदाखलत द्वारा हटवाया जाये तथा तीनों प्रस्तावित डम्पिंग साईटों पर वाहनों के आने जाने के लिये डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ बनाने के लिये कार्यपालनयंत्री एवं कार्यशाला प्रभारी दिनेश अग्रवाल को निर्देश दिये गये।
शहर में कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये कार्यशाला प्रभारी को सफाई कर्मचारियों को हाथ ठेले, पहिये व डिब्बे खरीदने तथा हैण्डगार्ड 20 क्षेत्रीय कार्यालयों को खरीदकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने यह भी निर्देशदिया कि वर्षाकाल में निगम द्वारा बनाई गई लैण्डफिल साईट पर सी.डी.सी. को जो वाहन फंस जाते हैं उन्हें निकालने के लिये लैण्डफिल साईट पर एक जे.सी.बी. मशीन स्थाई रूप से रखी जाये ।सी.डी.सी. व स्वच्छता कारपोरेशन के मैनेजर अमोल एवं दिनेश शर्मा को निगमायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उनके स्वच्छतादूत सुपरवाईजर, कोर्डिनेटर, ग्रुप मैनेजर तथा क्षेत्राधिकारियों, निगम अधिकारियों द्वारा बताये गये कार्य को उसी दिन निबटायेंगे तथा सी.डी.सी. कर्मचारियों की उपस्थिति का स्थान भी निगमायुक्त द्वारा तय किया गया। उन्होंने बताया कि सीडीसी कर्मचारियों की उपस्थिति निगम के कर्मचारियों के साथ ही उन्हीं स्थानों पर ली जावेगी जहां निगम के सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति ली जाती है तथा उपस्थिति रजिस्टर पर निगम तथा सीडीसी कर्मचारियों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
नाला सफाई के लिये दिये ठेके के संबंध में निगमायुक्त द्वारा जनकार्य शाखा को निर्देशित किया गया है कि नाला सफाई के दौरान निकाली गई शिल्ट हरहालत में 3 दिन के अंदर हटा दी जाये, उन्होंने क्षेत्राधिकारियों, ए.एस.आई दरोगा इत्यादि को निर्देश दिये हैं कि स्वच्छता से संबंधित प्रकरणों में अर्थदण्ड लगाये जाने के अधिकार क्षेत्राधिकारियों को दिये गये हैं उन अधिकारों का कल दिनांक 23.07.2008 से अनिवार्य रूप से पालन किया जाये, आर्थिक दण्ड लगाने के लिये नये कट्टे तैयार कराकर उपलब्ध करा दिये गये हैं ।
कार्यशाला तथा सी.डीस.ी के वाहनों को रवाना करने तथा मरम्मत देख-रेख इत्यादि के लिये डिपो प्रभारी के रूप में कालीचरण शर्मा को चौहान के स्थान पर नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा अनवरत रूप से कार्यशाला एवं सीडीसी के वाहनों की मरम्मत करायेंगे तथा सीडीसी के कर्मचारी निश्चित रूप से प्रतिदिन क्षेत्रों में वाहन भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं रूट चार्ट बनाकर कार्यवाही प्रांरभ करेंगे।
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