मृत शिक्षाकर्मी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पूर्व के मामलों में भी मिलेगा लाभ
भोपाल : 25 मई, 2008
सेवाकाल में दिवंगत हुए शिक्षाकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के बतौर संविदा शाला शिक्षक बनाये जाने के फैसले में अब एक दिसंबर 2005 के पहले के ऐसे मामले भी शामिल होंगे।
इस तथ्य को लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को भेजे गए एक पत्र में स्पष्ट करते हुए ऐसी अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई करने को कहा है। असल में मौजूदा राज्य सरकार के इस फैसले पर अमल को लेकर दो महकमों नगरीय प्रशासन एवं विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आदेश जारी किए गए थे। इन दोनों ने क्रमश: एक दिसंबर 2005 और 28 दिसंबर 2005 को इस सिलसिले में आदेश जारी किए। इन महकमों ने ये आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस मकसद से जारी निर्देश के मुताबिक दिए थे।
लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ किया है कि इन दोनों महकमों द्वारा जारी आदेश की तारीखों के पहले के ऐसे मामलों में भी संबंधित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। यानि इन तारीखों के पूर्व भी यदि किसी शिक्षाकर्मी की उसके सेवाकाल में मृत्यु हुई है तो उसका आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा।
इस सिलसिले में सभी जिलों के कलेक्टर, नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारियों को इत्तेला कर दी गई है।
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