सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को 12.48 लाख की राशि मंजूर
ग्वालियर एक मई 08 । उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय के परिपालन में राज्य शासन द्वारा सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को दी गई अनुग्रह राशि पर ब्याज देने संबंधी आदेश जारी किये हैं । इस आदेश के तहत ग्वालियर जिले के प्रकरणों में 12 लाख 48 हजार रूपये की मंजूरी दी गई है । शासन आदेश के अनुसार प्रत्येक मृतक को करीबन एक लाख 56 हजार रूपये की सहायता मंजूर की गई है, जो पूर्व में दी गई अनुग्रह राशि के अलावा है ।
जिला कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक स्वर्गीय श्री कमल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी न्यू कॉलोनी नंबर एक, मकान नंबर-298 को एक लाख 56 हजार 100 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है । इसी प्रकार मृतक स्वर्गीय सरमन सिंह निवासी लूटपुरा शर्मा फार्म रोड़ चार शहर का नाका हजीरा, स्वर्गीय रंजीत सिंह निवासी लूटपुरा चार शहर का नाका हजीरा, स्वर्गीय सरदार खजान सिंह निवासी कॉलोनी नंबर-1 एवं मृतक स्वर्गीय सुखदेव सिंह निवासी गुरूद्वारे के पास के आश्रितों को भी इतनी ही राशि मंजूर की गई है । जिला कलेक्टर ने स्वीकृत राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से मृतक के वास्तविक परिजनों/उत्तराधिकारियों को करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं ।
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