ग्राम पनिहार में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
ग्वालियर 3 मई 8 । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एल.एच. थधानी के मार्गदर्शन में एक मई 08 से 7 मई तक श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सहायता सप्ताह के पहले दिन एक मई 08 को श्रमिक दिवस पर ग्राम पनिहार के पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है । जिसमें शिविर में श्रम न्यायालय क्रमांक-2 के पीठासीन अधिकारी श्री ए.के. सक्सैना ने श्रमिकों एवं ग्रामीणों को बताया कि यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना क्रेशर या अन्य यांत्रिक उपकरण से होती है या मृत होती है तो श्रमिक या उसके वैध उत्तराधिकारी को 2 वर्ष के अंदर श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं । श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु कानूनी जानकारी दी एवं किस प्रकार श्रमिक एवं बंधुआ मजदूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।
श्रम निरीक्षक श्री आर.सी. मिश्रा ने बताया कि देश में एक करोड सैतालीस लाख पच्पन हजार छ: सौ तैरह मजदूर है इनके हितो के संरक्षण हेतु प्रावधानों के बारे में एवं न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जानकारी उनके द्वारा दी गई ।
श्रम निरीक्षक श्री महेश बंसल ने भवन एवं निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी । एडवोकेट श्रीकाशीराम कुशवाह द्वारा श्रमिक दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला गया । कुमारी ममता सिंह कुशवाह द्वारा श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का संचालन श्री विश्वनाथ सिंह भदौरिया द्वारा किया गया । आभार प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी द्वारा किया गया । इस अवसर पर पंचायत निरीक्षक श्री सी.पी. श्रीवास्तव एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे ।
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