सोमवार, 7 जुलाई 2008

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नये नाम शामिल कराने एवं निरसन के संबंध 15 जुलाई तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नये नाम शामिल कराने एवं निरसन के संबंध 15 जुलाई तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें

       ग्वालियर,6 जुलाई 2008

       भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिसीमन 2008 के तहत ग्वालियर जिले में नवगठित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण,15 ग्वालियर,16ग्वालियर पूर्व,17ग्वालियर दक्षिण,18भितरवार एवं 19 डबरा (अ.जा.) की 1जनवरी 2008 अर्हता तारीख के आधार पर तैयार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 30 जून 2008 को कर दिया गया है । प्रारूप प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में नये नाम सम्मिलित किये जाने , प्रवृष्टियों में संशोधन कराने एवं नाम निरसन के संबंध मतदान केन्द्रवार नियुक्त अभिहित अधिकारियों के द्वारा दावे एवं आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों में 30 जून से प्राप्त किये जा रहें है । जो 15 जुलाई 2008 तक प्राप्त किये जावेगे । संबंधित मतदान केन्द्र पर व्यक्ति उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि मतदाता सूची में उसका नाम एवं फोटो सही रूप में अंकित है या नहीं । दावे/आपत्ति के फार्म मतदान केन्द्र पर अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध हैं जो मांगे जाने पर मतदाताओं को नि:शुल्क प्रदाय किये जावेगें । किसी भी व्यक्ति को लॉट में फार्म प्रदाय नही किये जावेगें । केवल उसके परिवार के सदस्यों के लिये फार्म दिये जा सकते है ।

       जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची में वही व्यक्ति अपना नाम सम्मिलित करा सकता है । जो भारत का नागरिक हो,01.01.08 को उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पूर्व से किसी भी विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित न हो, उस क्षेत्र का मामूली तोर का निवासी हो,जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है, विकृत्त चित्त (पागल) न हो, निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों एवं अन्य अपराधों के संबंध में किसी विधि उपवंधों के संबंध में तत्समय निरर्हित न किया गया हो ।

 

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