जांच के दौरान 80 हजार रूपये मूल्य के 23 सिलेंडर जप्त
ग्वालियर 4 जुलाई 08 । घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने हेतु कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिले में आकस्मिक जांच अभियान संचालित किया जा रहा है । अभियान के दौरान आज लगभग 80 हजार कीमत के 23 सिलेंडर जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही गई ।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं इंडेन गैस कपंनी के सेल्स आफीसर के एक जांच दल ने महाराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेसर्स अम्बिका फूड प्रोडक्ट्स पर छापामार कार्यवाही गई । फैक्ट्री की जांच के दौरान इण्डेन कंपनी के दो भरे हुये एवं चार आंशिक भरे हुये तथा एचपीसी कंपनी के दो आंशिक भरे हुये इस प्रकार कुल 8 घरेलू गैस सिलंडर (14.2 किग्रा वजन वाले) जिनका उपयोग फेक्ट्री में स्थापित मशीन संचालन में व्यावसायिक उपयोग में करते पाये जाने पर जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्ररकण पंजीबध्द किया गया । जांच दल ने पिंटो पार्क तिराहे पर स्थित मेसर्स तिरूपति गैस एजेन्सी के हॉकर हीरालाल के लोडिंग आटो क्रामंक एमपी 07-6133 की जांच की गई । जांच के दौरान लोडिंग आटो में 14 खाली तथा एक भरा हुआ कल 15 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । जप्त 15 सिलेंडरों की कुल कीमत 70 हजार रूपये है । इस कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सर्वश्री विपिन श्रीवास्तव, आर एस भदौरिया, अवधेश पांड और मनोज वार्ष्णेय आदि शामिल थे ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें