अवैध रूप से जल प्रदाय करने पर दो कर्मचारी निलंबित
ग्वालियर, 5 जुलाई /08 नगरवासियों को जल प्रदाय करने के लिए स्थापित एक हाईड्रेंट से अवैध रूप से निजी ट्रेक्टर को पानी देने पर जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने नगर निगम के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है । उल्लेखनीय है कि नगर निगम के अधिकारियों ने गत 3 जुलाई को मांडरे की माता स्थित हाईड्रेंट का निरीक्षण किया था । निरीक्षण के समय बिना उन्होंने नम्बर के एक ट्रेक्टर को पानी भरते हुये पाया था । इस वाहन पर ''अनुबंधित नि:शुल्क जल प्रदाय'' अंकित नही था । जबकि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त के स्पष्ट निर्देश हैं कि हाइड्रेंट से केवल नगर निगम द्वारा अनुबंधित वाहनों को ही जल प्रदाय किया जाये । ऐसे टेंकरों पर नि:शुल्क जल प्रदाय'' लिखे जाने के भी स्पष्ट निर्देश हैं । निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों ने पाया कि हाइड्रेंट पर तैनात कर्मचारियों ने अवैधानिक रूप से किन्ही अवांछित तत्वों को लाभ पहुँचाने के लिए पानी प्रदाय किया जा रहा है । इस कृत्य के लिए उक्त हाईड्रेंट पर तैनात सहायक हाइड्रेंट प्रभारी श्री हरी किशन शर्मा व पम्प चालक श्री देवेन्द्र शर्मा को दोषी पाया गया । जिला कलेक्टर ने उक्त दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर इनका मुख्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में करने के आदेश जारी किये हैं ।
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