गुरुवार, 26 जून 2008

18 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय के लिये श्रम न्यायालय के सुपुर्द

18 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय के लिये श्रम न्यायालय के सुपुर्द

ग्वालियर 25 जून 08 । श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर ने 18 औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिये श्रम न्यायालय ग्वालियर क्रमांक एक को सुपुर्द किये हैं ।

       उपश्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार पुत्र श्री राशनलाल माहेश्वरी विरूध्द सेवा नियोजक डायरेक्टर मार्डन होम कम्फर्डस प्रा.लि. मालनपुर जिला भिंड, श्रीमती कस्तूरी बाई तथा अन्य 22 सेवा नियुक्त के विरूध्द मिसहिल शिक्षा समिति कर्मचारी संघ एवं सचिव मिसहिल शिक्षा समिति , सुरेन्द्र पुत्र श्रीधर शर्मा एवं सेवा नियोजक संचालक चिकित्सा सेवायें भोपाल, शिवसिंह पुत्र श्री बी एल इन्दौरिया एवं डीन एडमिनिस्ट्रेशन अटल बिहारी वाजपेयी कालेज, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटीएम कालेज ग्वालियर और मैनेजिंग डायरेक्टर नई दिल्ली, मुकेश पुत्र श्री चिरांजी लाल श्रीवास्तव एवं आयुक्त मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड भोपाल तथा चीफ एंडमिनिस्ट्रेशन आफीसर मप्र हाउसिंग बोर्ड भोपाल, दीपसिंह पुत्र स्व श्री भंवर सिंह सिकरवार एवं सेवा नियोजक मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर , श्री मनीष सैन पुत्र श्री रामकिशोर सेन , मुरारी लाल पुत्र श्री गोरी लाल, बब्लू पुत्र  नेतराम विरूध्द सेवा नियोजक मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर के मध्य विद्यमान विवाद को अधिनिर्णय के लिये श्रम न्यायालय क्रमांक एक के सुपुर्द किया गया है ।

       इसी प्रकार आशाराम पुत्र सूरत सिंह यादव, मुखलेश पुत्र नेताराम, हरिप्यारी पुत्र नेतराम, अमृत सिंह पुत्र बादाम सिंह यादव एवं सेवा नियोजक मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण, सुखनंदन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह राठौर एवं सेवा नियोजक मेसर्स इंडस्ट्रीज गैस डिस्ट्रीब्यूटर लश्कर, पी के जैन पुत्र मक्खन सिंह जैन एवं चेयर मेन दि सिंधिया स्कूल फोर्ट ग्वालियर और प्राचार्य सिंधिया स्कूल फोर्ट ग्वालियर , मनोज कुमार पुत्र बांके लाल श्रीवास्तव एवं संचालक चिकित्सा सेवायें भोपाल, नीरजा पुत्र जगदीश उपाध्याय एवं डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग कन्सलटिंग प्रा लि पुणे, मानवेन्द्र पटेल एवं मेने आपरेश एडवाइजिंग कन्सलटिंग लक्ष्मीनारायण बाथम एवं सेवा नियोजक प्रबंधक मप्र पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त विकास निगम भोपाल के मध्य औद्योगिक विवाद को अधिनिर्णय के लिये श्रम न्यायालय क्रमांक एक ग्वालियर को सौपा गया है ।

 

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