शुक्रवार, 20 जून 2008

कृषक भाई नलकूप खनन एवं समर्सीबल पम्प स्थापना पर मिलने वाले अनुदान का लाभ लें

कृषक भाई नलकूप खनन एवं समर्सीबल पम्प स्थापना पर मिलने वाले अनुदान का लाभ लें

ग्वालियर 19 जून 08 । नलकूप योजना के तहत विभिन्न वर्गों के कृषकों के लिये अलग-अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ।

       किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक श्री जे.एस. यादव ने बताया कि नलकूप योजना के तहत नलकूल खनन हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 15 हजार रूपये एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 15 हजार रूपये का अनुदान प्रदाय किया जायेगा । जबकि   समर्सीबल पम्प स्थापना हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 9 हजार रूपये एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 9 हजार रूपये के अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी ।

       उपसंचालक ने जिले के कृषकों से आग्रह किया है कि वह नलकूप खनन एवं समर्सीबल पम्प स्थापना हेतु अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विकास अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

 

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