शनिवार, 28 जून 2008

सूखा राहत कार्य में मशीन लगाने पर उपयंत्री निलंबित व सचिव डीनोटीफाइड ,कार्यपालन यंत्री व जनपद पंचायत के सी.ई.ओ.सहित चार के खिलाफ वेतन वृध्दि रोकने की कार्रवाई

सूखा राहत कार्य में मशीन लगाने पर उपयंत्री निलंबित व सचिव डीनोटीफाइड

कार्यपालन यंत्री व जनपद पंचायत के सी.ई.ओ.सहित चार के खिलाफ वेतन वृध्दि रोकने की कार्रवाई

       ग्वालियर 27 जून 2008। सूखे की स्थित में जरूरतमंदों को रोजगार देने के लिए शुरू किये गये राहत कार्य में मशीन लगाने पर जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने संबंधित उपयंत्री को निलंबित कर दिया है । साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के सचिवीय अधिकार वापस ले लिये हैं । जिला कलेक्टर ने वहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच को पद से पृथक करने के लिए पंचायतराज अधिनियम की धारा -40 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश दिये हैं । कलेक्टर ने इस कार्य से संबंधित सहायक यंत्री की दो वेतन वृध्दि रोकने, कार्यपालन यंत्री,जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सूखा राहत कार्य के भुगतान अधिकारी की एक-एक वेतन वृध्दि रोकने के लिए संभाग आयुक्त को प्रस्ताव भेजा है । स्मरण रहे सूखा राहत कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल वर्जित है।

       जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजूदा माह के प्रथम सप्ताह में जनपद पंचायत घाटीगाँव के अन्तर्गत स्थित ग्राम बरौआ के कुछ लोगों ने उनके गाँव में 4 लाख 15 हजार रूपये की लागत वाले तालाब निर्माण के  सूखा राहत कार्य में ट्रेक्टर लगाये जाने की शिकायत संभाग आयुक्त डाँ कोमल सिंह से की थी । संभाग आयुक्त ने उसी दिन अधिकारियों को मौके पर भेजकर इसकी जाँच कराई थी । जाँच में शिकायत आंशिक रूप से सही पाई गई अर्थात श्रमिकों के साथ मशीन के उपयोग किये जाने की पुष्टि हुई थी ।

 

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