शनिवार, 28 जून 2008

मछली को मारने,बेचने एवं परिवहन करने पर प्रतिबंध

मछली को मारने,बेचने एवं परिवहन करने पर प्रतिबंध

नियम का उल्लंघन करने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर 26 जून 08 । मत्स्योद्योग अधिनियम एवं म.प्र.नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के नियम 3 (2) दो के अन्तर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 16 जून से बंद ऋतु काल होने के कारण मछली को मारने, उसको बेचने एवं उसके परिवहन करने पर प्रतिबंध लगाया है ।

       मत्स्योद्योग विभाग के संयुक्त संचालक श्री डी.डी. शर्मा ने बताया कि यह प्रतिबंध प्रदेश के साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी पाँचों जिलो में लागू रहेगा । यह प्रतिबंध 15 अगस्त 08 तक लागू रहेगा । श्री शर्मा ने बताया कि बंद ऋतु काल में मछली के मारने उसको बेचने एवं उसके परिवहन एवं विनिमय निषिध्द होकर सज्ञेय अपराध है । नियम का उल्लघंन करने पर मत्स्योद्योग अधिनियम की धारा 5 के तहत 5 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा एक वर्ष का कारावास अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है ।

       यह वैधानिक व्यवस्था मछली का प्रजनन काल होने से वंश वृध्दि को दृष्टिगत रखकर मत्स्य सरक्षण हेतु दी जाकर उक्त काल को बंद ऋतु काल घोषित किया गया है । संयुक्त संचालक ने पुलिस राज्य परिवहन नगर पालिका एवं रेल विभाग के अधिकारियों से प्रतिबंधित अवधि मे सहयोग की अपेक्षा की ।

 

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