मंगलवार, 17 जून 2008

पंजीयन के बगैर चल रहे वाहन जप्त करने के निर्देश

पंजीयन के बगैर चल रहे वाहन जप्त करने के निर्देश

भोपाल/भिण्‍ड/ग्‍वालियर/मुरैना/श्‍योपुर/दतिया अपर मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन श्री विनोद चौधरी ने राज्य में बगैर पंजीयन के चल रहे दो एवं चार पहिया वाहनों को जप्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने समस्त वाहन मालिकों से कहा है कि वे अपने वाहनों का जिला परिवहन कार्यालयों से पंजीयन आवश्यक रूप से करायें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहनों से शासन को जहां राजस्व की हानि होती है वहीं दुर्घटना इत्यादि के मामलों में कई कानूनी समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती है। इसी संबंध में श्री विनोद चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बिना पंजीयन के चल रहे वाहनों को केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1981 की धारा 192 तथा मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 16(3) के तहत जप्त किया जाये। जप्त वाहनों का जप्ती पंचनामा तीन प्रतियों में बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसकी एक प्रति वाहन मालिक, दूसरी प्रति जिला परिवहन अधिकारी तथा तीसरी प्रति संबंधित थाने को दी जायेगी।

जिला परिवहन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि बगैर पंजीयन के जप्त किये गये वाहनों से निर्धारित कर, फीस तथा शास्ति आदि वसूल कर वाहन का पंजीयन करें, उसके बाद ही वाहन को थाने से छोड़ा जाये।

 

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