ग्वालियर नगर के बीस प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
हाथ ठेलों, रेड़ियों पर खुले में विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर रोक
ग्वालियर 25 जून 2007
ग्वालियर नगर के विभिन्न 20 प्रमुख स्थानों पर अब चार पहिया ठेला-रेड़ी, सड़क व फुटपाथ पर दुकानें लगाकर फल सब्जी, जूस, मिठाइयाँ, मूंगफली, आइसक्रीम, कपड़े, वर्तन, अण्डे, चाट आदि वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जा सकेगा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा धारा 144 के अन्तर्गत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । उन्होंने यह आदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ की याचिका क्रमांक 2054 / 01 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में व पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नगर के व्यस्ततम व आम मार्गों पर आवागमन को सुगम बनाने के मकसद से पारित किया है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा शहर में जिन स्थानों के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, वे इस प्रकार हैं - बाड़ा क्षेत्र, बाड़ा से गस्त का ताजिया रोड़, बाड़ा से माधौगंज चौराहा एवं माधौगंज थाने तक, नया बाजार चौराहे से राजपायगा रोड़ होते हुए कटोरा ताल से मेडीकल चौराहा तक, कम्पू से नया बाजार चौराहे तक , नया बाजार चौराहे से हुजरात चौराहा, हुजरात कोतवली रोड़ से दौलत गंज रोड़ तक , पाटनकर बाजार चौराहे से गस्त का ताजिया चौराहा नई सड़क हनुमान चौराहे तक, हनुमान चौराहे से जनकगंज एवं गांधी मार्केट तक व गांधी मार्कोंट के आस- पास के रोड़, हनुमान चौराहे से सरोदघर के सामने जीवाजी गंज कटीघाटी तक, गस्त के ताजिये से राममंदिर, चौराहा फालका बाजार जिंसी नाले तक , शिंदे की छावनी से रामदास घाटी तक, शानशौकत से एम.एल. बी. रोड़ पडाव तक, नदी गेट से इन्दरगंज चौराहे तक , इन्दरगंज चौराहे के आस-पास एवं इन्दरगंज चौराहे से पुराने हाईकोर्ट के सामने से ऊंट पुल एवं पाटनकर चौराहे तक , पाटन कर चौराहे से गस्त के ताजिया तक, इन्दरगंज चौराहे से रोशनीघर जीवाजी क्लब तक, इंदरगंज चौराहे से अचलेश्वर चौराहे तक , सनातन धर्म मंदिर से डा. चाणक्य अस्पताल रोड़ होकर जे.ए.एच. अस्पताल चौराहे तक, कम्पू से रॉक्सी पुल रोड़ एवं रॉक्सी पुल से स्काउट गेट तक के मार्ग शामिल हैं ।
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