बंद ऋतु काल में मछली मारना, बेचना निषिध्द
ग्वालियर 23 जून 2007
पूरे प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंदऋतु काल घोषित किया गया है । मध्य प्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस अवधि में मछली मारना, बेचना परिवहन एवं विनियम निषिध्द होकर संज्ञेय अपराध है।
संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग ग्वालियर ने बताया कि बंद ऋतुकाल में मछली मारना, बेचना एवं परिवहन करना दण्डनीय अपराध है । प्रावधान का उल्लेघन करने पर मत्स्योद्योग अधिनियम में पांच हजार रूपये तक जुर्माना अथवा एक वर्ष का कारावास या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है । यह वैधानिक व्यवस्था मछली का प्रजनन काल होने से वंश वृध्दि को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्य संरक्षण के लिए की गई हो ।
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