जयारोग्य अस्पताल परिसर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
ग्वालियर 25 जून 2007
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा जयारोग्य अस्पताल परिसर में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है । उन्होंने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया है । उक्त आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा बलों , अर्ध सैनिक बलों, नगर सैनिक बल एवं विशिष्ट व्यक्तियों व अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस बल पर प्रभावशील नहीं होगा ।
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