महिला संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत सेवा प्रदाता पंजीयन करवाएं
ग्वालियर 8 जून 2007
महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने घरेलू हिंसा से बचाने की दिशा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है उन्होंने एक लिखित जानकारी में बताया है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (21) के अधीन पंजीकृत ऐसी स्वयं सेवी संस्था या कम्पनी अधिनियम 1856 (1) के अधीन पंजीकृत ऐसी कम्पनी का सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन किया जाना है जो महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान्य साधनों मसलन - विधिक सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायताएं महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों । ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं / कम्पनी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, इमली चौक मोती महल ग्वालियर में कार्यालयीन समय में संपर्क कर विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर 20 जून 2007 तक अपने आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करवा सकते हैं ।
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