मंगलवार, 20 मई 2008

अभी से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण समिति स्तर पर कराने के निर्देश

अभी से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण समिति स्तर पर कराने के निर्देश

ग्वालियर 19 मई 08 । सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं के आयुक्त ने सहकारी संस्थायें के संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, जिला प्रबंधकों एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारियों और मंडल प्रबंधकों को एक आदेश जारी कर खरीफ वर्ष 2008 की आपूर्ति में हुई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये तथा रबी वर्ष 2008-09 सीजन में उर्वरकों की पूर्ति सहकारी समितियों की मांग के अनुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये हैं । उन्होंने आदेश में कहा है कि उर्वरकों का अग्रिम भंडारण अभी से समिति स्तर तक कराया जाये, जिससे वर्षा के समय मार्ग अवरूध्द हो जाने पर किसानों को उर्वरक सुलभ हो सके। इसी तरह समिति द्वारा उर्वरकों के कराये गये अग्रिम भंडारण में से किसानों को अभी से अग्रिम उर्वरकों का प्रदाय करना प्रारंभ कर दें ।

       उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के निर्देश देते हुये सहकारी समितियों को कहा गया है कि वे अपनी आवश्यकता का आकलन और भंडारण क्षमता के आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से डी.ए.पी., एन.पी.के. (12:32:16) और यूरिया के रिलीज ऑर्डर प्राप्त कर विपणन संघ के भंडारण केन्द्रों से उर्वरक प्राप्त करें । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का यह दायित्व होगा कि जारी किये गये रिलीज ऑर्डर के बैंक ड्राफट विपणन संघ को 31 मई 08 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें । जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपेक्स बैंक इन बैंक ड्राफटों का भुगतान विपणन संघ को 10 जून 08 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें । अन्यथा की स्थिति में बिलंवित अवधि के लिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा विपणन संघ को ब्याज देय होगा । ब्याज की गणना अपेक्स बैंक द्वारा विपणन संघ की रासायनिक खाद साख-सीगा की प्रचलित दर के आधार पर की जायेगी ।

       आयुक्त सहकारिता ने यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि समिति के सदस्य कृषकों द्वारा अग्रिम भंडारण कराये गये उर्वरकों का उठाव समितियों से एक जून 08 के पूर्व किया जाता है तो समिति कृषक से ब्याज एक जून 08 से वसूल करेगी जिससे अग्रिम उठाव के ब्याज का भार कृषकों को न पडे । अग्रिम भंडारण योजना विपणन संघ द्वारा अग्रिम खरीदी गई मात्रा तक ही सीमित रहेगी तथा 31 मई 08 तक लागू रहेगी । एक जून 08 से समितियों रिलीज ऑर्डर एवं बैंक ड्राफट के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उर्वरक प्राप्त करेगी ।

 

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