शुक्रवार, 4 जुलाई 2008

आम आदमी बीमा योजना : भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा

आम आदमी बीमा योजना : भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा

ग्वालियर 2 जुलाई 08 । भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा देने के लिये सरकार द्वारा आम आदमी  बीमा योजना संचालित की जा रही है । भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित इस योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्यस्तर पर सामाजिक न्याय विभाग को नोडल विभाग तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत को नोडल एजेन्सी बनाया गया है ।

       आम आदमी बीमा योजना की पात्रता में भूमिहीन गामीण परिवारों के वे सभी सदस्य शामिल किये गये हैं जो 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के हैं । योजना के अन्तर्गत हितग्राही परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिये । योजना के तहत प्रति सदस्य 200 रूपये प्रीमियम निर्धारित है । जिसमें से 100 रूपये राज्य सरकार व 100 रूपये भारत सरकार वहन करती है । आम आदमी बीमा योजना से बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 30 हजार रूपये का बीमा लाभ दिया जाता है । बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता पर 75 हजार रूपये दिये जाते हैं ।दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ अथवा पांव से अक्षम होने पर साढ़े 37 हजार रूपये का बीमा लाभ दिया जाता है । योजना के तहत बीमित सदस्य के बच्चे के लिये शिक्षावृत्ति दी भी जाती है । इसमें 9वीं से 12 वीं कक्षा तक के लिये एक परिवार के दो विद्यार्थियों को प्रतिमाह 100 रूपये शिक्षावृत्ति दी जाती है ।

       आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राहियों की पहचान कर सूची बनाई जाती है । यह सूची जिला पंचायत के माध्यम से जीवन बीमा निगम को दी जाती है और बीमा निगम द्वारा पॉलिसी जारी की जाती है । जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग का कार्य संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है ।

 

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