निवेशक अल्प बचत की विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं में राशि जमा करें-कलेक्टर
ग्वालियर 2 जुलाई 08 । जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाटी ने जिले के सभी कृषकों , व्यवसाइयों, कर्मचारियों, ग्रहणियों से अपील की है कि अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये अधिक से अधिक बचत करें । इसके लिये पोस्ट आफिस एवं बैंकों में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं में राशि निवेश करें ।
जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने जमाकर्ताओं से आग्रह किया है कि विभिनन अल्प बचत योजनाओं में एजेन्टों के माध्यम से राशि जमा करते समय जागरूक रहें, जो भी व्यक्ति पोस्ट आफिस एवं बैंकों की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में राशि जमा करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है उसकी पहचान अवश्य कर लें । एजेन्ट को पहचान के रूप में जिला अल्प बचत कार्यालय द्वारा एजेन्ट को प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाता है उसकी वैधता की तिथि अवश्य देख लें । जमाकर्ता यह भी देखें कि निवेश संबंधी जो फार्म भरने जा रहे हैं वह सही है या नहीं । विभिन्न सावधि जमा खाता , मासिक आय योजना, 6 वर्षी राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक योजनाओं में राशि जमा करने पर एजेन्ट द्वारा भारत सरकार राष्ट्रीय बचत संगठन की ओर से दी गई मुद्रित रसीद से दर्ज रकम का मिलान अवश्य करें । साथ ही रसीद के पृष्ठ भाग में दिये गये निर्देशों को भी भली भांति पढ़ और समझ लें ।
जिला कलेक्टर ने बताया कि महिला प्रधान अभिकर्ता केवल पोस्ट आफिस के आवर्ती खातों में राशि जमा करवाने का कार्य करती हैं । इनके द्वारा जो राशि डाकघर में जमा करने हेतु निवेशकों से प्राप्त की जाती है । उसे तत्काल संबंधित डाकध्र में जमा करना होता है और खाताधारकों की आवर्ती पास बुक पोस्टिग उपरांत 10 दिन में जमाकर्ता को वापस देकर जिला अल्प बचत कार्यालय से प्रदत्त कार्ड पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक है । नियमान्तर्गत आर.डी. पासबुक एजेन्ट के पास नहीं होना चाहिये इससे पोस्ट आफिस में प्रचलित खातों में धोखधड़ी की संभावना बनी रहती है । लोक भविष्य निधि खाते में निवेश को राशि चेक के माध्यम से ही जमा करें ।
कलेक्टर ने बताया कि डाकघर में राशि एजेन्ट के माध्यम से ही जमा होगी ऐसा नहीं है । निवेशक चाहे तो सीधे भी अपना पैसा डाकघर योजनाओं में जमा करा सकता है । किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिये आवश्यक है कि निवेशक उसे एजेन्ट द्वारा दिये गये किसी भी निवेश प्रमाण पत्र/ पासबुक की पुष्टि डाकघर से भी करा ले ।
निवेश जमा राशि की रसीद संभाल कर रखें
अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं में निवेश हेतु जमाकर्ता द्वारा एजेन्ट को दी गई राशि की रसीद को संभालकर रखें । किसी भी स्थिति में 30 दिन के अंदर जमाकर्ता को बचत पत्र एवं पासबुक एजेन्ट द्वारा सुपुर्द कर देना आवश्यक है ।
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