विभिन्न स्थानों से स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये
ग्वालियर दिनांक 15 जुलाई 2008: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पालन में स्वास्थ्य अधिकारी सुभाष गुप्ता एवं थाना प्रभारी माधौगंज के साथ मॉस मछली विक्रेता कम्पू, ईदगाह पर 1. भोपत-नासिर 2. जावेद कुरैशी 3. कल्ला 4. डब्बू चिकन 5. अब्दुल खान आदि के लोहा पिंजडे, तराजू बाट आदि सामान जप्त कर लाया गया।
राज्य सरकारी बैंक बाड़ा के सामने फूटपाथ पर अशोक भारद्वाज व अन्य दुकानदारों का सामान जप्त किया गया । इसके पश्चात सुभाष मार्केट में फट्टे वालों का सामान जप्त किया गया। सराफा बाजार, डीडवाना ओली, राममन्दिर, फालका बाजार से हाथ ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भेजा गया । भैंस मण्डी से कूलर वालों का सामान जप्त किया गया। क्षेत्र क्र. 19 के अंतर्गत वार्ड क्र. 56 में भवन अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल, सहायकयंत्री सुशील कटारे एवं उपयंत्री रामलाल साहू के साथ पानपत्ते की गोठ में पातीराम गोरे पुत्र बालमुकुन्द के यहां अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया ।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 05.07.2008 से 14.07.2008 तक 114 मवेशी झांसी रोड खिडक में बन्द कराई गई एवं निगम खिडक से 124 मवेशी लाल टिपारा गऊशाला भिजवाई गई । उपयंत्री क्षेत्र क्र. 1 के पत्र दिनांक 14.7.08 के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र देवलाल राठौर, काली माता मंदिर के सामने घासमण्डी में भवन में ढिबिया निर्माण कार्य को स्थल पर जाकर रूकवाया गया।
मदाखलत दस्ता कार्यवाही को आगे बढ़ाता हुआ पड़ाव, स्टेशन बजरिया, रेसकोर्स रोड, भिण्ड रोड, पिन्टो पार्क तिराहे तक, गोले का मंदिर, कालपीब्रिज, 7 न0 चौराहा, वी.आई.पी. गेस्ट हाउस तक अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये एवं समस्त रूटों से ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भेजा गया। इसके बाद दौलतगंज, महाराज बाड़ा, शिन्दे की छावनी, जयेन्द्रगंज, सराफा, फूलबाग आदि क्षेत्रों से 25 आवारा मवेशी पकड़वाये गये एवं 16 जानवर झांसी रोड़ खिड़क लाल टिपारा में भेजे गये।
मदाखलत कार्यवाही के दौरान मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जादौन, सहा. निरीक्षक सुरेश शर्मा, दरोगा श्यामसुंदर शर्मा व विजय माहौर दलबल सहित समस्त मदाखलत स्टाफ के साथ कार्यवाही में उपस्थित रहे।
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