शुक्रवार, 4 जुलाई 2008

टेलीफोन से समस्यायें दर्ज कराने के लिये राज्य स्तरीय कॉल सेंटर

टेलीफोन से समस्यायें दर्ज कराने के लिये राज्य स्तरीय कॉल सेंटर

समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी

ग्वालियर 1 जुलाई 08 । जन सामान्य के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिये प्रदेश सरकार ने राज्यस्तरीय कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है । इस कॉल सेंटर में आम नागरिक दूरभाष से अपनी समस्ययें दर्ज करा सकेंगें । प्राप्त समस्यायें  एक वेब बेस्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से उसी दिन संबंधित सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेंगी और समय-सीमा  में उनका निराकरण कराया जायेगा। जिले में राज्यस्तरीय कॉल सेंटर से प्राप्त होने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु पुख्ता व्यवस्था लागू करने के लिये जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन के दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें दायित्व भी सौंपे। जिला कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर के जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा व अपर जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे ।

       जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने राज्य स्तरीय कॉल सेंटर से प्राप्त समस्याओं को समय-सीमा में निराकृत करने के लिये अधिकारियों की विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी है । राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये सक्षम अधिकारी का दायित्व तहसीलदार को सौंपा गया है । अनुविभाग अधिकारी राजस्व प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगें । इसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में सक्षम अधिकारी जिला आपूर्ति नियंत्रक, प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर व द्वितीय अपीलीय अधिकारी कलेक्टर होंगे । आदिम जाति कल्याण विभाग में सक्षम अधिकारी जिला संयोजक, प्रथम अपीलीय अधिकारी विभागीय उपायुक्त एवं कलेक्टर द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये सक्षम अधिकारी विभागीय एसडीओ, प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यपालन यंत्री एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बनाये गये हैं । स्वास्थ्य विभाग में सक्षम अधिकारी खंड चिकित्सा अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी कलेक्टर होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में सक्षम अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है । शिक्षा विभाग में कक्षा एक से 8 वीं तक सक्षम अधिकारी खंड स्त्रोत समन्वयक, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक, व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगें । आठवीं से 12 कक्षा तक की समस्याओं के समाधान के लिये सक्षम अधिकारी खंड शिखा अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षधिकारी व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगें ।

       उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय कॉल सेंटर एक वेब बेस्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों से सीधा जुड़ा रहेगा । इस काल सेंटर पर सभी जिलों व संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारी प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी के दूरभाष, मोबाइल नम्बर व ईमेल एड्रेस उपलब्ध रहेंगे । जिन मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकेगा, कॉल सेंटर द्वारा यह जानकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजी जायेगी । इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समय सीमा में निराकरण नहीं किया तो द्वितीय अपीलय अधिकारी से यह निराकरण कराया जायेगा । द्वितीय अपीलीय अधिकारी से भी यदि समस्या निराकृत नहीं हुई तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव को जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी । इनमें से चुने हुये  लंबित मामलों की समीक्षा मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव स्वयं करेंगे ।

शिकायत के विषय

       राज्यस्तरीय कॉल सेंटर में राजस्व विभाग के अन्तर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन व अतिक्रमण एवं आरबीसी 6(4) राहत राशि के वितरण से संबंधित समस्यायें दर्ज कराई जा सकेंगी। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत हैंडपंप व नलजल योजना सुधार, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू की उपस्थिति, टीकाकरण,जननी सुरक्षा, महामारी की सूचना व अन्य हितग्राही मूलक योजनायें, स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रवृत्ति, गणवेश, सायकिल व मध्यान्ह भोजन वितरण तथा शिक्षा से संबंधित अन्य मामले, महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत आंगनबाड़ी नियमित न खुलना, पोषण आहार न मिलना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की अनुपस्थिति तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान न खुलने एवं राशन, मिट्टी का तेल व शक्कर न मिलने संबंधी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।

 

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