शनिवार, 5 जुलाई 2008

निगमायुक्त द्वारा हाईडेण्ट से पानी बेच रहे पी.एच.ई. के दो अधिकारियों को निलंबित किया

निगमायुक्त द्वारा हाईडेण्ट से पानी बेच रहे पी.एच.ई. के दो अधिकारियों को निलंबित किया

ग्वालियर दिनांक 03 जुलाई 2008- नगर निगम आयुक्त डॉ. पवन शर्मा द्वारा आज शहर में पेयजल सप्लाई में लगे टैंकरों के निरीक्षण के दौरान मांडरे की माता स्थित हाईडेण्ट पर आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे । निरीक्षण के दौरान मौके पर पी.एच.ई. के कर्मचारियों द्वारा बिना नम्बर के ऐसे टैंकर को हाईडेण्ट से पानी भरने की अनुमति प्रदान की गई जो निगम के द्वारा अनुबंधित टैंकरों की सूची में शामिल नहीं था। उक्त टैंकर मालिक को अवैध तरीके से पानी उपलब्ध कराने के आरोप में निगमायुक्त द्वारा सहायक हाईडेण्ट प्रभारी देवेन्द्र शर्मा तथा पम्पचालक हरीश शर्मा से इस टैंकर के विषय में जानकारी चाही गई तो उक्त पम्प चालक समुचित जबाब नहीं दे पाये। परिणामस्वरूप निगमायुक्त द्वारा तत्काल ही मौके पर उपस्थित अपर आयुक्त राजेश बाथम को पी.एच.ई. के उक्त दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिये।

       पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक हाईडेण्ट पर हाईडेण्ट प्रभारियों तथा पी.एच.ई. अधिकारियों की डयूटी लगाकर हाईडेण्ट से सप्लाई किये जाने वाले टैंकरों के समुचित रिकार्ड बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं । प्रत्येक टैंकर जो निगम से अनुबंधित किया गया है उस पर नगर निगम ग्वालियर द्वारा नि:शुल्क जल सेवा हेतु शब्द उल्लेखित किया गया है, पकड़े गये इस टैंकर में न तो नम्बर था और न ही नगर निगम ग्वालियर द्वारा नि:शुल्क जलप्रदाय अंकित था इसके स्थान पर इस टैंकर पर शिवा एग्रो इण्डस्ट्रीज का नाम अंकित था। निगमायुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति शहर के किसी भी क्षेत्र में पाई गई, हाईडेण्ट प्रभारी तथा संबंधित सहायकयंत्रियों के विरूद्व भी गंभीर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

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