रविवार, 26 अप्रैल 2009

जिले में 28 से 30 अप्रैल एवं 16 मई को मदिरा विक्रय प्रतिबंधित

जिले में 28 से 30 अप्रैल एवं 16 मई को मदिरा विक्रय प्रतिबंधित

ग्वालियर 25 अप्रैल 09। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार लोकसभा  निर्वाचन 09 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा मतदान एवं मतगणना के दौरान अर्थात 28 से 30 अप्रैल 09 तथा 16 मई 09 को शुष्क दिवस घोषित करते हुए देशी/विदेशी मदिरा की विक्री निषिध्द रखे जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

       कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा मध्य प्रदेश आवकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों के तहत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के अन्तर्गत उपरोक्त आदेश जारी किये गये हैं। आदेश के मुताबिक लोकसभा आम निर्वाचन 2009 में निष्पक्ष निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु ग्वालियर जिले की समस्त देशी मदिरा(सी एफ-2 एवं सी एम-2 ख) दुकानें, समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर विक्री के लायसेंसों (एफ एल.-1), एफ एल-1 कककक, समस्त अहाता लायसेंसों (एफ एल -1 बी), समस्त रेस्टोरेंटों एवं होटल बारों (एफ एल.-1एवं एफ एल-3) क्लब लायसेंसों (एफ एल.-1बी) समस्त सैनिक केंटीन फुटकर लायसेंसों (एफ एल.-4) समस्त विदेशी मदिरा के उत्पादन व बाटलिंग लायसेंसी (एफ एल-9/एफ एल व ए) तथा समस्त विदेशी मदिरा के थोक बिक्री लायसेंसों (एफ एल-10 ए एवं 10 बी) को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 28 अप्रैल 09 मंगलवार की सांय 5 बजे से दिनांक 30 अप्रैल 09 गुरूवार मतदान समाप्ति तक तथा 16 मई 09दिन शनिवार को मतगणना दिनांक के दिन शुष्क दिवस घोषित करते हुए देशी/विदेशी मदिरा की विक्री निषिध्द रखे जाने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर द्वारा उक्ताशय के आदेशों का कड़ाई से पालने करने हेतु ताकीद की गई है।

 

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