बुधवार, 29 अप्रैल 2009

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

ग्वालियर 28 अप्रैल 09। जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 30 अप्रैल को मतदान दिवस होने के कारण आज शाम 5 बजे से जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये गये हैं। श्री त्रिपाठी ने आदेशित किया है कि 28 अप्रैल, 09 को सांय 5 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी या समूह 10 व्यक्तियों से अधिक संख्या में एकत्रित होकर न तो कोई मौन जुलूस निकालेगा, न जनसंपर्क करेगा और न हीं रैली निकालेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उक्त ओदश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

 

कोई टिप्पणी नहीं: