चार कुख्यात अपराधी जिला बदर
ग्वालियर,24 अप्रैल 09/ अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वेदप्रकाश ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शान्ति एवं निर्विघ्न चुनाव कराने के लिये चार अपराधियों को जिला बदर कर दिया हैं।
जारी आदेश के तहत अपराधी बुद्वसिंह पुत्र हरविलास सिसोदिया,निवासी पुरानी रेशम मिल,ग्वालियर एवं इसकी सीमा से लगे ,शिवपुरी दतिया,भिण्ड और मुरैना जिले से एक वर्ष के लिये जिलाबदर कर दिया है । बुद्वसिंह के खिलाफ ग्वालियर थाने में सट्टा अधिनियम तथा आर्म्स ऐक्ट के तहत 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं ।
इसी प्रकार माधोसिंह पुत्र किशोर सिंह गुर्जर निवासी ग्राम रनगंवा थाना बेहट,जिला ग्वालियर, इस पर थाना बेहट में भारतीय दण्ड विधान की धारा 294, 523, 34, 147, 341, 427, 586, 336, 393, 332, 336, 504, 307 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, मुरैना, जिले से बाहर रहने के निर्देश दिये है ।
इसी प्रकार जारी आदेश के तहत बन्टी उर्फ बाबा, पुत्र अमर सिंह चौहान निवासी जम्बूरखाना, लश्कर, ग्वालियर को एक वर्ष के लिये जिला बदर कर ग्वालियर तथा उसके आसपास के जिलों भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया से बाहर कर दिया है। बन्टी उर्फ बाबा के खिलाफ स्थानीय माधोगंज थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा - 457, 380, 327, 294, 323, 506 के तहत 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज है ।
इसी प्रकार माइकल उर्फ शाहिद पुत्र मोहम्मद खाँ,निम्बालकर की गोठ कम्पू लश्कर,ग्वालिय को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है । उसे ग्वालियर के अलावा भिण्ड,मुरैना,शिवपुरी,दतिया से 1 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है । उसके खिलाफ स्थानीय कम्पू, इंदरगंज एवं झाँसी रोड थाना में भारतीय दण्ड विधान की धारा 323,504,109,सट्टा ऐक्ट, लोक धूर्त अधिनियम के तहत 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
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