बुधवार, 29 अप्रैल 2009

वोटर कार्ड न होने पर अन्य पहचान दस्तावेज लेकर आयें , जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील

वोटर कार्ड न होने पर अन्य पहचान दस्तावेज लेकर आयें , जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील

ग्वालियर 28 अप्रैल । लोकसभा िनर्वाचन कार्यक्रम के तहत 30 अप्रैल  को होने वाले मतदान को ध्यान में रख कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाटी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र साथ लेकर मतदान केन्द्र पहुंचे। जिनके पास वोटर कार्ड नहीं हैं वे भी आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक अवश्य लेकर आयें, जिससे उन्हें मतदान में कठिनाई न हो।

गौरतलब है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है ऐसे मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 14 फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं। इन दस्तावेजों में फोटोयुक्त राश्ानकार्ड भी श्ÉÉिमल है। इनमें से किसी  एक दस्तावेज के आधार पर मतदान की अनुमति दी जायेगी । साथ ही ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और उनके पास फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र नहीं हैं उन्हें भी नामावली से फोटो मिलानकर मतदान की अनुमति दी जायेगी । उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज सिर्फ परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होने पर इसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी किया जा सका है, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आएं और परिवार का मुखिया उनकी पहचान करे।

पहचान के लिये ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

1- पासपोर्ट।

2- ड्रायविंग लायसेंस।

3.- इंकमटेक्स परिचय पत्र (पेनकार्ड)।

4.- राज्य अथवा केन्द्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय       निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए फोटोयुक्त परिचय पत्र।

5- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी    फोटोयुक्त पासबुक, किसान पास बुक (जिनके 28 फरवरी      2009 तक खाते खोलेगए हों।)

6- संपत्ति के दस्तावेज जैसे - पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, फोटोग्राफ के साथ।

7.-सक्षम अधिकारी द्वारा 28-2-2009 तक जारी किए गए फोटोयुक्त अनुसूचित       जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग   संबंधी प्रमाण पत्र।

8- फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिक की पेंशन बुक,     पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पूर्व सैनिक की विधवा या आश्रित का प्रमाण पत्र, वृध्दावस्था पेंशन आदेश और विधवा पेंशन आदेश (28-2-2009 तक जारी)।

9.-स्वतंत्रता सैनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र।

10- अठ्ठाईस फरवरी, 2009 तक जारी किए हथियार लायसेंस।

11- सक्षम अधिकारी द्वारा 28 फरवरी, 2009 तक जारी किए गए फोटोयुक्त    शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।

12- अठ्ठाईसफरवरी, 2009 तक जारी किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश के जॉब कार्ड।

13- स्वास्थ्य बीमा योजना के फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना, 28 फरवरी, 2009 तक जारी)

14- फोटोयुक्त राशनकार्ड अठ्ठाईस फरवरी तक जारी किये गये हों।

 

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