रविवार, 26 अप्रैल 2009

भितरवार अंचल में कृषि अवशेष जलाने पर लगी रोक

भितरवार अंचल में कृषि अवशेष जलाने पर लगी रोक

ग्वालियर 26 अप्रैल 09। ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं से आग फैलने पर अंकुश लगाने के मकसद से भितरवार अनुविभाग में कृषि अवशेष जलाने पर धारा 144 के अन्तर्गत रोक लगा दी गई है। इस आदेश के तहत जिन खेतों मे सरसों, गेहूँ आदि की कटाई हो चुकी है उनमें अब इन फसलों के डंठल आदि कृषि अवशेषों को जलाया नहीं जा सकेगा। भितरवार के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने धारा-144 के तहत इस आशय का प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि भितरवार अंचल में बीते दिनों खेतों में कृषि अवशेष जलाने से कई स्थानों पर आग लगने की घटनायें हुईं थीं जिसकी रोकथाम के लिये यह आदेश जारी किये गये हैं।

 

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