मंगलवार, 28 अप्रैल 2009

सवैतनिक अवकाश के निर्देश

सवैतनिक अवकाश के निर्देश

ग्वालियर 27 अप्रैल 09। श्रमायुक्त इन्दौर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये दूकान, व्यवसायिक संस्थान तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिक और कर्मचारियों को आगामी 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत मतदान के दिन कम से कम 2 घण्टे या पूरे दिन सवैतनिक का अवकाश देने के निर्देश दिये हैं, जिससे वे मताधिकार का उपयोग कर सकें। व्यावसायिक संस्थान आगामी 30 अप्रैल को साप्ताहिक अवकाश भी रख सकते हैं।

       मतदान के लिये अवकाश न देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-153 बी, का उल्लंघन और दण्डनीय अपराध माना जायेगा। मगर उक्त धारा ऐसे संस्थानों पर प्रभावशील नहीं होगी, जिसमें किसी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर कोई खतरनाक क्षति या असीमित हानि हो सकती है।

 

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