मंगलवार, 28 अप्रैल 2009

पाँच कुख्यात अपराधी जिला बदर

पाँच कुख्यात अपराधी जिला बदर

ग्वालियर 27 अप्रैल 09। अपर कलेक्टर श्री वेदप्रकाश ने जिले के पाँच कुख्यात अपराधियों को एक वर्ष के लिये जिला बदर करते हुये ग्वालियर और उसके आसपास के जिलों शिवपुरी, दतिया, भिण्ड और मुरैना के बाहर रहने के निर्देश दिये हैं।

       जारी आदेश के अनुसार चुक्खा पुत्र छिंगा मुसलमान निवासी खजांची बाबा की दरगाह कम्पू लश्कर ग्वालियर की आपरधिक गतिविधियों के कारण म प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुये जिला बदर कर दिया है। चुक्खा के खिलाफ स्थानीय कम्पू थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 307, 323, 294, 327, 324, 504, 506, 325, 457, 336, 427, 34, 327, 110, 151 के तहत 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

      इसी प्रकार श्री वेद प्रकाश ने कुख्यात अपराधी विशाल पुत्र लेखराज जाटव निवासी बिजासेन माता मंदिर थाना झाँसी रोड ग्वालियर को भी एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया है। विशाल के विरूध्द स्थानीय झाँसी रोड थाने में भा.द.वि. की धारा 307, 324, 323, 504, 147, 148, 149, 324, 325, 379, 380, 110, 151, 41 के तहत 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी प्रकार मुन्ना पुत्र छोटे सिंह मिर्धा निवासी जग्गू पुरा, थाना बिजौली जिला ग्वालियर पर थाना बिजौली में भा द वि. की धारा 307, 294, 506, 34, 379, 327, 380, 147, 148, 149, 41, 110 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।

      इसी प्रकार लाल बादशाह उर्फ लाल सिंह पुत्र हरचरण सिंह रावत, निवासी कंचनपुरा जिला ग्वालियर के खिलाफ स्थानीय थाना डबरा में भा द वि. की धारा 324,34,323,324,294,506,394 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।

      इसी प्रकार रमेश पुत्र नारायण कुशवाह निवासी महेश पुरा, सिकन्दर कम्पू थाना माधौगंज ग्वालियर के खिलाफ थाना माधौगंज में भा द वि. की धारा 151, 110, 25 की आर्म, 13 जुआ ऐक्ट, 11 जुआ ऐक्ट के तहत 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है। जिला बदर की कार्यवाही लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिये की गई है।

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