सोमवार, 21 जुलाई 2008

जिलास्तरीय वृहद लोक अदालत में आपसी सहमति से 659 प्रकरणों का निराकरण

जिलास्तरीय वृहद लोक अदालत में आपसी सहमति से 659 प्रकरणों का निराकरण

एक करोड़ रूपये से अधिक दावों का निराकरण

ग्वालियर 19 जुलाई 08 । परस्पर सहमति के आधार पर सहज और सस्त न्याय सुलभ कराने की अवधारणा के अन्तर्गत वृहद लोक अदालत का आयोजन आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा तथा ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति श्री एस सम्वतसर के निर्देशन में किया गया । जिला न्यायालय परिसर में आयोजित इस लोक अदालत में 652 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर एक करोड़ 15 लाख रूपये से अधिक राशि के दावों का निराकरण किया गया । इसके साथ पारिवारिक विवाद के 7 प्रकरणों का भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया गया ।

       लोक अदालत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री एस के पालो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल एच थधानी , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश श्री संजय अग्रवाल सहित 18 पीठों में न्यायाधीश गण उपस्थित थे ।

       जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री अरूण प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय परिसर में आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत में विद्युत मंडल , मोटर दुर्घटना बीमा, चेक बाउंस, सिवल कोर्ट, क्रिमिनल लोक उपयोग सेवाओं से सबंधित विवाद , हिन्दू विधि के अन्तर्गत पारिवारिक विवादों के 3245 पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु आमंत्रित किया गया था।

       लोक अदालत में न्यायाधीशगणों की विशेष पहल पर दोनो पक्षकारों की सहमति से मोटर दुर्घटना क्लेम के 65 प्रकरणों का निपटारा कर पीड़ित पक्षकारों के पक्ष में एक करोड़ 67 लाख 76 हजार 128 रूपये के आदेश पारित किये गये । इसी प्रकार विद्युत बिल विवादों के 153 प्रकरणों का भी मौके पर ही निराकरण कर 8 लाख 79 हजार 210 रूपये की राशि का निर्धारण किया गया । लोक अदालत में हिन्दू विधि के अन्तगत पारिवारिक विवादों के 7 प्रकरणों का भी निपटारा आपसी सुलह के आधार पर कराया गया ।

       इसके सथ ही लोक अदालत में चेक बाउंस के 86, लोक सेवा उपयोगी के 243 प्रकरण, आपराधिक 56, सिविल प्रकृति के 09 प्रकरणों का निराकरण भी किया गया।

 

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