बुधवार, 23 जुलाई 2008

नि:शक्त छात्रवृत्ति के आवेदन 30 सितम्बर तक भेजें

नि:शक्त छात्रवृत्ति के आवेदन 30 सितम्बर तक भेजें

ग्वालियर 21 जुलाई 08। नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत नवीन शैक्षणिक सत्र वर्ष 2008-09 में विद्यालयों,महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कक्षा एक से विभिन्न कक्षाओं एवं पाठयक्रमों में नियमित रूप से  अध्ययनरत नि:शक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 30 सितम्बर तक आवश्यक रूप से भेजे जायें । छात्रवृत्ति ऐसे नि:शक्त विद्यार्थियों को दी जायेगी जिनके पालकों की आय 96 हजार से अधिक न हो । यह छात्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र में सामाजिक न्याय संभाग ग्वालियर से एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालयों से नियमानुसार प्रदाय की जायेगी ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विनोद शर्मा ने जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रमुखों, प्रधानाध्यपकों को निर्देश दिये हैं कि शहरी क्षेत्र की विभिन्न शालाओं, महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं प्रशिक्षणरत नि:शक्त छात्र-छात्राओं के छात्रवृति के आवेदन पत्र सामाजिक न्याय विभाग को एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से भेज दिये जायें । जिससे समय सीमा में छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सके । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगें । छात्रवृत्ति हेतु नवीन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय विभाग ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।

 

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